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Varanasi: ज्ञानवापी मामले में अखिलेश-ओवैसी के विवादित बोल पर कोर्ट में सुनवाई, थाने से मांगी गई स्पष्ट आख्या

Thu, 22 Dec 2022 11:16 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

ज्ञानवापी में वजूखाने के पास मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएम चीफ  ओवैसी समेत अन्य पर केस दर्ज करने की अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
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वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ज्ञानवापी में वजूखाने के पास मिले कथित शिवलिंग के पास गंदगी फैलाने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव व एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य पर केस दर्ज करने को लेकर चौक थाने से स्पष्ट आख्या तलब की है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात जनवरी तय कर दी। 

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ज्ञानवापी से जुड़े मामले में सपा प्रमुख व एआईएमआईएम नेता ने बयान दिया था। इस मामले में दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग गई। वादी की तरफ से कहा गया कि चौक थाना पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से दाखिल वाद को अदालत ने स्वीकार किया और वाद को सुनवाई  योग्य मानते हुए चौक  थाने  से आख्या तलब किया था। अब स्पष्ट आख्या आने के बाद अदालत मुकदमा दर्ज करने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी।

क्या हैं आरोप

हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में अधिवक्ता आरपी शुक्ल,अजय प्रताप सिंह, घनश्याम मिश्र के जरिये कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ-पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है। जबकि वह स्थान हमारे अराध्य भगवान शिव का स्थान है। यह हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है।

इसके साथ ही सर्वे में मिले शिवलिंग को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि ने ज्ञानवापी प्रकरण पर बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है।

अधिवक्ता ने इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल, मुफ्ती-ए-बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, कमेटी के संयुक्त सचिव सैय्यद मोहम्मद यासीन और बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराए जाने की मांग की है। 
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ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े छह अन्य मामलों में 12 जनवरी को होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन अश्वनी कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को छह मामलों में सुनवाई की है। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 12 जनवरी तय कर दी।  ज्ञानवापी मामलों से जुड़े अधिवक्ता मदनमोहन यादव के मुताबिक दो मामलों श्रृंगार गौरी में रंजना अग्निहोत्री और सत्यम त्रिपाठी की तरफ से दाखिल वाद में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कि तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11के तहत आवेदन देकर वाद को चुनौती दी गई।

लार्ड आदि विश्वेश्वर की तरफ से शीतला मंदिर के महंत शिवप्रसाद पांडेय, श्री नंदी जी महराज की तरफ से डोमराजा परिवार के सितेंद्र चौधरी, मां गंगा की तरफ से सुरेश चौहान और अभिषेक शर्मा की तरफ से दाखिल वादों पर कुछ पक्षकारों के हाजिर नहीं रहने पर सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय कर दी गई। इन वादों में दर्शन पूजन का अधिकार और ज्ञानवापी परिसर पर कब्जा दिए जाने की अनुमति मांगी गई है। 
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