विधानसभा चुनाव की जारी अधिसूचना के साथ लागू आचार संहिता के मद्देनजर प्रत्याशियों के साथ साथ आम लोगों पर भी इसका डंडा चलेगा।
सार्वजनिक या सरकारी भवन पर वे होर्डिंग, बैनर और पोस्टर नहीं लगा सकेंगे। निजी भवनों पर लगाने के लिए भवन स्वामी की अनुमति लेनी होगी।
आचार संहिता लागू होने से इस बार नए साल के साथ मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और होली की शुभकामनाएं नहीं दे सकेगे।
आचार संहिता लागू होने के बाद शहर के मुख्य एवं संपर्क मार्गो पर लगे अधिकांश होर्डिंग, बोर्ड, बैनर,पोस्टर को पुलिस प्रशासन की ओर से उतार दिया गया है।
ऐसे में प्रत्याशियों के साथ साथ समाजसेवी, व्यवसायी व अन्य लोग भी बैनर पोस्टर नहीं लगा सकेंगे। खासतौर से सरकारी भवनों पर तो चुनाव तक एक भी कागज नहीं चिपक सकेगा।
जबकि प्राइवेट भवन पर बैनर पोस्टर लगाने और पंपलेट चिपकाने के लिए भवन स्वामी के अलावा प्रशासन से भी अनुमति लेना पड़ेगा। प्रशासन के मुताबिक, आचार संहिता लागू होने से अब चुनाव तक सिर्फ निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन होगा।
अब तक जो निर्देश मिल चुके है, उसे अमल में लाया जा रहा है। आयोग से मिले दिशा निर्देश का हर हाल में पालन कराया जाएगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने में कोताही नहीं की जाएगी।