कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए पूरे प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कफ्र्यू के बाद बुधवार को वाराणसी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें बिना काम घर से निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। 10 मई तक व्यवसायिक और व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दूध, फल, सब्जी और अनाज की फुटकर दुकानों को दोपहर एक बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा मॉल, बाजार, शॉपिंग कांप्लेक्स, धार्मिक प्रतिष्ठान, आबकारी सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जारी आदेश में कहा है कि जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन और सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। सभी प्रकार की दुकान, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।