ज्ञानपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार ने कहा कि अगर जुलाई में बिना मान्यता के विद्यालय संचालित मिलेंगे तो उनपर एक लाख रुपये जुर्माना और प्रतिदिन 10 हजार रुपये अर्थदंड अतिरिक्त लगाया जाएगा। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए अन्यथा कठोर कार्रवाई होगी। शासन की ओर से शिक्षा विभाग को जारी की गई गाइड लाइन का पालन हर हाल में होना चाहिए।
जिले के 1143 प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अलावा करीब 500 से अधिक मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं जिसमें चार लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अलावा जिले के छह ब्लॉकों में करीब तीन सौ से अधिक बिना मान्यता के विद्यालय संचालित हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों की कृपा से ऐसे विद्यालयों पर कठोर कार्रवाई न होने से वह बेरोकटोक स्कूल चलाते हैं। इस साल शासन की ओर से ऐसे विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। उसी के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को गाइड लाइन जारी कर अमान्य विद्यालयों को बंद कराने का निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार ने कहा कि बिना मान्यता के स्कूल अब नहीं संचालित हो सकेंगे। अगर कोई स्कूल खुला पाया गया तो उक्त विद्यालय के खिलाफ एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही प्रतिदिन के हिसाब से 10 हजार अर्थदंड वसूला जाएगा। संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय की जाएगी। बताते चलें कि पूर्व के वर्षों में शिक्षण सत्र खत्म होने के दौरान खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से कार्रवाई के नाम पर अमान्य स्कूलों को बंद कराया जाता था लेकिन वह जुलाई में फिर खुल जाते थे।