ज्ञानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार डे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
29 दिसंबर 2015 को भदोही कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीया लड़की को बहलाकर उसी गांव की संगीता, उसके पति सुरेश और उसके साढ़ू के लड़के जौनपुर के रामपुर थानाक्षेत्र के भाऊपुर गांव निवासी राहुल ने भगा ले गया था। इसके बाद उसके साथ रेप किया गया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।