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ग्रामसभा की भूमि पर बना है पूर्व सांसद का कॉलेज

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ज्ञानपुर। पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता गोरखनाथ पांडेय का डिग्री कॉलेज ग्रामसभा की जमीन पर बना है। एसडीएम कोर्ट ने 2012 के पूर्व के अधिकारी के आदेशों को सही ठहराते हुए उक्त जमीन को ग्रामसभा में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर हुई थी।
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ज्ञानपुर तहसील के बेरवां पहाड़पुर स्थित गाटा संख्या 521 और 522 की भूमि तालाब में दर्ज है। आरोप है कि बसपा के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय और उनके परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर तालाब की भूमि पर नाम दर्ज करवा लिया था।
इस भूमि को 14 नवंबर 2007 को अपने शिक्षण संस्थान जगवंती देवी हीरानंद महाविद्यालय बजरिए हीरानंद निकेतन समिति के नाम विक्रय कर दिया गया। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन एसडीएम ज्ञानपुर ने जांच की और 20 नवंबर 2012 को हीरानंद निकेतन समिति का नाम निरस्त करते हुए उक्त आराजी को पुन: तालाब के खाते में दर्ज करा दिया था। पूर्व सांसद ने इस आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त कोर्ट में गुहार लगाई थी। जिसमें कहा गया था कि कार्रवाई बिना नोटिस जारी किए ही की गई है। मंडलायुक्त ने इस मामले पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को सामने प्रस्तुत कर तीन माह में सुनवाई के लिए कहा था पर मामला लटकता रहा। करीब आठ माह पूर्व ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अभिलेखों में हेराफेरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप लगाया था कि महाविद्यालय अब भी उसी भूमि पर संचालित किया जा रहा है। सोमवार नौ अप्रैल 2018 को न्यायालय एसडीएम आशीष कुमार ने विवेचना के आधार पर पूर्व के अधिकारी के आदेश को सही ठहराया। तहसीलदार ज्ञानपुर को निर्देश दिया कि उक्त भूमि को ग्राम सभा में दर्ज कर उसे ग्रामसभा को सुपुर्द करें। इस संबंध में पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय ने कहा कि यह मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। आदेश की कापी अभी मेरे पास नहीं है। कापी मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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