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यूपी: उम्रकैद सुनते ही कोर्ट से भाग गया मुजरिम

Wed, 01 May 2013 12:54 AM IST
मुजफ्फरनगर/ब्यूरो
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उत्तरप्रदेश के मुजफ्फनगर जनपद में अहसान की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनते ही अभियुक्त सुनहरी कोर्ट से फरार हो गया। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सुनहरी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया। तीसरा अभियुक्त कृष्णपाल भी कोर्ट नहीं पहुंचा।

मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव तुलहेड़ी में गन्ना तौल केंद्र के चौकीदार अहसान (60) की तीन फरवरी 2007 को हत्या कर दी गई थी।

मृतक के पुत्र हसरत ने गांव के ही कृष्णपाल, विनोद और सुनहरी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

सुनहरी और कृष्णपाल को जमानत मिल गई थी, जबकि विनोद जिला कारागार में बंद है। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-9 चंद्रभूषण सिंह ने तीनों को दोषी करार दिया।

धारा 302 में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। सुनहरी और विनोद को दफा 25 में तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनते ही सुनहरी मौका देखकर कोर्ट से फरार हो गया।
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उधर, जमानत पर चल रहा अभियुक्त कृष्णपाल कोर्ट ही नहीं पहुंचा। शासकीय अधिवक्ता सीताराम आर्य और इनाम इलाही ने बताया कि सुनहरी के गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ-साथ जमानत राशि जब्त करने की कार्रवाई की गई है। तीसरे अभियुक्त विनोद को जेल से पेशी पर लाया गया था।

इसलिए भाग गया सुनहरी
मुजफ्फरनगर। एडीजे कोर्ट संख्या नौ के कोर्ट मोहर्रिर योगेश छुट्टी पर था। दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने विशेष अदालत के मोहर्रिर को बुलावा भेजा, लेकिन वह समय से नहीं पहुंच सका।

बगैर हथकड़ी के कटघरे में खड़ा सुनहरी मौका पाकर फरार हो गया। एसएसपी को भी पत्र लिखा गया है। दो महीने पहले भी सजा सुनते ही पुलिस का सिपाही कोर्ट से फरार हो गया था, बाद में वह खुद पेश हो गया।

क्या था अहसान हत्याकांड?
मुजफ्फरनगर। तुलहेड़ी का अहसान तौल केंद्र पर चौकीदारी के लिए गया था। अधिवक्ता ओंकार सिंह तोमर ने बताया कि तौल केंद्र पर अभियुक्त बांट चोरी करने पहुंचे।

विरोध करने पर कहासुनी हो गई। अभियुक्तों ने अहसान को जंगल में ले जाकर धारदार हथियारों और गोली मारकर हत्या कर दी। शव तीन दिन बाद बरामद हुआ था। 12 गवाह वादी पक्ष की ओर से पेश किए गए।
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