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UPTET-2011: 72,825 शिक्षकों की भर्ती पर रहेगी रोक

Thu, 16 May 2013 03:12 PM IST
लखनऊ/ब्यूरो
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सूबे में प्राथमिक शिक्षकों के 72,825 पदों पर भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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न्यायमूर्ति सत्येन्द्र सिंह चौहान ने बुधवार को यह अंतरिम आदेश अरविंद कुमार सिंह समेत 51 अभ्यर्थियों की लंबित रिट पर दिया।

इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को आखिरी मौका तक दिया गया लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया गया।

याचियों के वकील गंगा सिंह के मुताबिक सूबे की बसपा सरकार के दौरान इन 72,825 प्राथमिक शिक्षकों के पद भरने की कार्यवाही शुरू हुई थी इसके लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता केसाथ टीईटी को भी अनिवार्य किया गया था।

बाद में सूबे में सपा सरकार 31 अगस्त 2012 को इन पदों की पूरी चयन प्रक्रिया बदल दी साथ ही पहले के आवेदन व भर्ती संबंधी विज्ञप्ति को भी निरस्त कर दिया।

याचियों ने 31 अगस्त 2012 के आदेश को हाईकोर्ट में रिट दायर कर चुनौती दी और इसे रद्द किए जाने का आग्रह किया।

याचियों के अधिवक्ता की दलील थी कि भर्ती प्रक्रिया को अचानक सरकार बदलने पर निरस्त नहीं किया जा सकता और संबंधित नियमों को नहीं बदला जा सकता है।

इस मामले में कोर्ट ने एक अक्टूबर 2012 को राज्य सरकार को 10 दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था जो अब तक नहीं दाखिल किया गया।

सरकारी वकील ने जबाब दाखिल करने को कुछ और समय दिए जाने का आग्रह किया।

इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में नियत की है। अदालत ने अपेक्षा की है कि अगली सुनवाई की तारीख तक ये रिक्तियां (72,825 पद) नहीं भरी जाएंगी।
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गौरतलब है कि सूबे की बसपा सरकार के दौरान इन 72,825 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसे सपा सरकार के आने पर निरस्त कर दिया गया था और संबंधित नियमों को भी बदल दिया गया।
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इसकी बाबत याचियों केवकील का कहना था कि टीईटी व गुणवत्ता शिक्षकों केचयन केलिए पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई लाभकारी चयन प्रक्रिया व टीईटी के लंबित रहने के दौरान संबंधित नियमों को नहीं बदला जा सकता।

अदालत ने कहा कि सरकारी वकील इस बहस का जबाब अगली तारीख पर देंगे।
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