उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट नंबर 12 ने बुधवार को छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और एससी एसटी के मुकदमे में दोषी को पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड़ भी लगाया है।
सफीपुर कोतवाली एक गांव निवासी महिला ने गांव में रहने वाले विमल यादव पर 10 जून 2019 को घर में घुसकर छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और एससी एसटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने 12 जून 2019 को विमल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद एक जुलाई 2019 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोषी साबित होने पर, न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार ने आरोपी विमल यादव उर्फ रेनू पांच साल कारावास की सजा सुनाई।