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Unnao News: चाचा के घर में आग लगाने वाले को ढाई साल की कैद

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उन्नाव। जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के अपर जिला जज तृतीय न्यायाधीश रामराज द्वितीय ने शुक्रवार को चाचा के घर में आग लगाने वाले को ढाई साल कारावास की सजा सुनाई है। उसपर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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मौरावां थाना के ग्राम जुगराजपुर निवासी रामगुलाम ने पांच जुलाई 2019 थाने में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि रात करीब आठ बजे भतीजे सुरजीत उर्फ मन्ना ने उसके घर में आग लगा दी। इसमें अनाज, कपड़े व गृहस्थी का सारा सामान जल गए थे। गांव के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तृतीय की न्यायालय में पूरी हुई। न्यायाधीश रामराज द्वितीय ने दोष साबित होने पर सुरजीत उर्फ मन्ना को दो साल छह माह कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि दोषी से वसूली गई धनराशि में 80 प्रतिशत पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
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