उन्नाव। पॉक्सो न्यायालय ने किशोरी को बहला, फुसलाकर ले जाने के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के उधमखेड़ा नौशहरा गांव निवासी मनीष कुमार पर किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचक अनिल यादव ने 27 जुलाई 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय 12 में पूरी हुई। न्यायाधीश ने दलील व साक्ष्य के आधार पर दोष साबित होने पर मनीष कुमार को तीन साल कारावास की सजा सुनाई।
आर्म्स एक्ट के दोषियों पर जुर्माना
उन्नाव। बारासगवर थाना पुलिस ने 24 सितंबर 2008 को ठकुराइन खेड़ा के सूर्य कुमार, बांगरमऊ पुलिस ने 11 मार्च 2014 को ग्राम भूरे बेला निवासी अरसलान व असोहा पुलिस ने तीन जनवरी 2020 को समाधा गांव के निखिल कुमार मिश्र पर आर्म्स एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसी प्रकार औरास पुलिस ने मारपीट के मामले में 20 सितंबर 2014 को सर्वेश व सियाराम निवासी जमालनगर पर रिपोर्ट दर्ज की थी। चारों मामलों की अंतिम सुनवाई में न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड लगाया। (संवाद)