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Unnao News: हत्यारों को उम्रकैद पर दिवंगत के परिजनों ने जताया संतोष

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फोटो-10-सहदेव साहू (फाइल फोटो) स्रोत: परिजन
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असोहा (उन्नाव)। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के मंगतखेड़ा निवासी सहदेव साहू की तंत्र-मंत्र सिद्धि के 13 अप्रैल 2020 को बलि देने वाले तीन लोगों को बुधवार को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना के पांच साल बाद आए फैसले पर दिवंगत की पत्नी ने संतोष व्यक्त किया। हालांकि न्याय की लड़ाई लड़ने वाली बेटी की एक साल पहले मौत हो चुकी है।
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अपर जिला जज न्यायालय में इस हत्याकांड की बुधवार को अंतिम सुनवाई हुई। न्यायाधीश जयवीर नागर ने पुरवा कोतवाली के जगेथा निवासी उमाशंकर, मंगतखेड़ा निवासी मुन्नीलाल रावत और ईंट भट्ठा पर काम करने वाले संतराम का दोष साबित होने पर उम्रकैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। तंत्र-मंत्र की सिद्धि के लिए सहदेव साहू की बलि देने वाले तीनों हत्यारों को उम्रकैद की सजा मिली है।
सहदेव की पत्नी बिंदेश्वरी ने बताया कि मुकदमे की पैरवी करने वाली शाहजहांपुर में ब्याही बेटी रागिनी की एक साल पहले मौत हो चुकी है। बिंदेश्वरी ने बताया कि उनपर और बेटे सचिन पर हत्यारों ने मुकदमे में सुलह का काफी दबाव बनाया प्रलोभन भी दिए लेकिन दिवंगत पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही रागिनी कभी नहीं झुकी। कहा कि आज बेटी जीवित होती तो और ज्यादा खुशी होती। 29 दिसंबर 2024 को रागिनी की उसकी ससुराल शाहजहांपुर में मौत हो गई थी। बेटा सचिन सूरत में रहता है और बहू अंशू उनके (सास) साथ गांव में रहती है।

फोटो-10-सहदेव साहू (फाइल फोटो) स्रोत: परिजन

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