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प्रधान पद के दावेदारों को देने होगा शपथ पत्र

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उन्नाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावेदारों को आपराधिक और संपत्ति समेत अन्य जानकारी देनी होंगी। ग्राम पंचायत सदस्य को साधारण कागज पर निर्धारित प्रोफार्मा का घोषणापत्र देना होगा। प्रधान और बीडीसी समेत अन्य पद के दावेदारों को शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
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पंचायतीराज व्यवस्था में प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य (डीडीसी) व ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव होने हैं। प्रशासन ने आयोग से आए दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। नामांकन के दौरान दावेदारों को आपराधिक व संपति की जानकारी देनी होगी। आयोग ने इसके लिए एक प्रोफार्मा जारी किया है। ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को प्रोफार्मा रूपी घोषणापत्र में ही सारी जानकारी देकर जमा करना होगा। प्रधान, बीडीसी व डीडीसी के दावेदारों को निर्धारित प्रोफार्मा को शपथपत्र पर लिखकर और नोटरी कराकर देना होगा। एक दावेदार अधिकतम चार सेट में ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा।
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क्या किसी मामले में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। यदि दर्ज हुआ है तो उसकी जानकारी देनी होगी। बताना होगा कि मुकदमे में सजा तो नहीं हुई है।
सपंति का पूर्ण ब्योरा भी लिखकर देना होगा। चल-अचल संपत्ति के साथ बैंक बैलेंस व हाथ में नगदी की जानकारी भी देनी होगी।
शैक्षिक योग्यता के साथ जाति का भी उल्लेख करना होगा। यदि आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो उसका प्रमाणपत्र भी देना होगा।
बिजली, फोन समेत अन्य सरकारी सेवाओं का बकाया होने या न होने की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही नोड्यूज प्रमाणपत्र भी देना होगा।
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