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किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास

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उन्नाव। माखी थाना क्षेत्र के एक गांव में सात साल पहले किशोरी को ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म में बुधवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा और 75-75 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी से वर्ष 2014 में गांव के दो लोगों ने दुष्कर्म किया था। इसका मुकदमा अपर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 पास्को में चल रहा था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर राजकुमार और दिनेश को दोषी मानते हुए जेल भेजा था। बुधवार को न्यायाधीश स्वपना सिंह ने राज कुमार और दिनेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 75-75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया हे।
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