सफीपुर। दूसरे समुदाय के युवक द्वारा युवती का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों के सक्रिय होने के बाद पुलिस ने युवती के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की है। प्रेमी युगल को शरण देने के आरोप में तहसील के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी सह आरोपी बनाया गया है।
एक गांव की युवती का दो साल से दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नाबालिग होने के दौरान 13 सितंबर 2019 को प्रेमी रानू खान उसे अपने साथ लेकर चला गया था। इसी दौरान धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया। पिता ने रानू खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को खोजकर आरोपी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। 13 दिन बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था। बालिग होने के बाद युवती बुधवार को एसडीएम कार्यालय पहुंची थी और प्रेमी से शादी की बात कह उसके साथ रहने की इच्छा जताई। इसी बीच मामला हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों तक पहुंच गया। पदाधिकारियों के विरोध पर पुलिस आरोपी युवक व युवती को कोतवाली लेकर गई।
इसी बीच पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रानू के कहने पर उसकी बेटी ने उसे (पिता) दवा के बहाने जहरीला पदार्थ देकर मारने की कोशिश की थी। आरोप लगाया कि वर्ष 2019 में उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा आरोपी ने निकाह किया और उसका नाम भी बदलवा दिया। पुलिस ने रानू खान के खिलाफ धर्म परिवर्तन समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने तहसील परिसर में प्रेमी युगल को शरण देने वाले तहसील के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुन्ना को भी सह आरोपी बनाया है। सीओ बीनू सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।