हाईकोर्ट ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बनारस रैली में दिए भाषण पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
चंदौली जिला कांग्रेस के पदाधिकारी चंद्रमा विश्वकर्मा द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि याची अदालत के माध्यम से राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहता है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है।