सुल्तानपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मतदान के लिए सदस्यों को फोटोयुक्त वोटर आईडी लाना होगा। मतदान के समय जिला पंचायत सदस्य कक्ष में मोबाइल समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान व शस्त्र नहीं ले जा सकेंगे। मतदान तीन जुलाई को सुबह 11 से दोपहर बाद तीन बजे तक होगा।
नामवापसी की तिथि समाप्त होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने मंगलवार को जिला पंचायत परिसर का जायजा लिया। उन्होंने मतदान से संबंधित तैयारियों की जानकारी ली। कहा कि तीन जुलाई को सुबह 11 से दोपहर बाद तीन बजे तक जिला पंचायत में मतदान होगा।
तीन बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना होगी। बताया कि मतदान के लिए जिला पंचायत सदस्यों को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र लाना होगा। जिला पंचायत सदस्य मतदान के समय मोबाइल, शस्त्र, गैजेट व किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि नहीं ले जा सकेंगे।