अमेठी। प्रदेश सरकार ने निशक्त को समाज की मुख्यधारा से जोडने के लिए उनसे शादी-विवाह करने वालों को अनुदान देने की योजना बनाई है। इसके लिए निशक्त से शादी करने वाले को प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। शासन का निर्देश मिलने के बाद जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है।
निशक्त को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की है। जिले में अधिक से अधिक निशक्त योजना का लाभ उठा सकें इसके लिए निदेशक ने विभाग को प्रचार-प्रसार के साथ आवेदन कराने की जिम्मेदारी दी है।
निदेशक का निर्देश मिलने के बाद जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी विद्या देवी ने बताया कि योजना के तहत युवक के निशक्त होने पर 15 हजार रुपये, युवती के निशक्त होने पर 20 हजार रुपये तथा दोनों के निशक्त होने पर 35 हजार रुपये पुरस्कार राशि देने का प्राविधान है।
योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, निशक्त प्रमाण पत्र तथा बैंक पास बुक की काफी अपलोड करनी होगी।
आवेदन के बाद हार्ड कॉपी वांछित प्रपत्रों के साथ कार्यालय में जमा करनी होगी। आवेदन के बाद नामित टीम विवाह के सत्यापन के साथ ही अपलोड दस्तावेजों की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट में योजना का पात्र साबित होने के बाद पुरस्कार की राशि आरटीजीएस के माध्यम से खाते में ट्रांसफर होगी।