सुल्तानपुर। संदीप यादव उर्फ राजन हत्याकांड से जुड़े 12 साल पुराने मामले में एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में बुधवार को अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की शेष बहस पूरी हो गई। अदालत ने बहस सुनकर 24 जून के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया है।
अमेठी जिले के पीपरपुर के परसूपुर मजरे रामपुर निवासी भूतपूर्व प्रधान दशरथ यादव ने 23 अगस्त 2014 की घटना बताते हुए अपने बेटे की हत्या के संबंध में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक उनके बेटे संदीप यादव उर्फ राजन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर आरोपियों के जरिये शव को छिपाने का प्रयास किया गया था। ठाकुरराम का पुरवा मजरे रामपुर निवासी सगे भाई बृजेश सिंह उर्फ कल्लू, उमेश सिंह, सह आरोपी दिनेश सिंह उर्फ सूबेदार, भारामल का पुरवा निवासी संतोष सिंह व असरवन गांव निवासी सूरज सिंह को नामजद आरोपी बनाया था।