सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का आरोपी मोबीन ने नौ फरवरी 2021 को अपहरण कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी मोबीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी मोबीन काे दोषी मानते हुए सजा सुनाई।