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दहेज हत्या के आरोपी पति व सास को उम्रकैद

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सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे अभिषेक सिन्हा ने आरोपी पति व सास को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र के बिलखरियन का पुरवा गांव निवासी शिव बहादुर के पुत्र रामधीरज की शादी वर्ष 2014 में अमेठी कोतवाली के मठा भुसुंडा गांव के जगदीश यादव की पुत्री सविता के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन सविता को प्रताड़ित करते थे। यह भी आरोप है कि सविता और उसकी पुत्री की सात जून 2016 को जलाकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे अभिषेक सिन्हा ने बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति रामधीरज और सास रामावती को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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