सुल्तानपुर। परीक्षा देने गई छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी को शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश कल्पराज सिंह ने 10 वर्ष की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी के मां-बाप को पांच वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।
कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित एक डिग्री कॉलेज की छात्रा 20 मार्च 2007 को शहर स्थित एक दूसरे कॉलेज में बीए की परीक्षा देने गई थी। शाम को वापस नहीं लौटने पर परिवारीजनों ने खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। बाद में पता चला कि दीवानी चौराहे के पास से छात्रा का अपहरण कर लिया गया है। मामले में पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर कुड़वार थाने के कमालपुर गांव निवासी मोहम्मद जाकिर हुसैन, उसके पिता सफदर हुसैन व मां अफसाना समेत कई लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया था। मुख्य आरोपी मोहम्मद जाकिर हुसैन एक कॉलेज में वाहन चालक है।
मामले की सुनवाई कर रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश कल्पराज सिंह ने मुख्य आरोपी मोहम्मद जाकिर हुसैन को अपहरण व दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मोहम्मद जाकिर हुसैन के पिता सफदर हुसेन व मां अफसाना को पांच वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।