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तीन हत्यारों को उम्रकैद

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सुल्तानपुर। जमीन के विवाद को लेकर 11 साल पहले महिला की जलाकर हत्या कर देने के मामले में शुक्रवार को दीवानी न्यायालय के एडीजे अभिषेक सिन्हा ने तीन अभियुक्तों को उम्रकैद व 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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दोस्तपुर क्षेत्र के सांभरपुर गांव में पट्टे की भूमि पर छप्पर रखने के विवाद को लेकर दिसंबर 2011 में सभाजीत तिवारी की पत्नी रामलली पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। इसमें रामलली की मौत हो गई थी। गांव की सीमा से सटे कादीपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी कपिलदेव, ज्ञान प्रकाश, अनिल कुमार तथा एक नाबालिग पर महिला की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 11 गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने अभियुक्तों कपिलदेव, ज्ञानप्रकाश व अनिल कुमार को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़ित सभाजीत तिवारी को देने का आदेश दिया है। किशोर अपचारी का विचारण किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
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