सुल्तानपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह व अन्य आरोपियों की ओर से केस से डिस्चार्ज (उन्मोचित) करने के लिए दी गई अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सांसद की अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि तय की है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकला क्षेत्र के हसनपुर गांव में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सभा की थी। पुलिस ने बिना अनुमति सभा करने के आरोप में सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद व 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार के संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। संजय सिंह व 12 अन्य आरोपियों ने केस से डिस्चार्ज करने के लिए अर्जी दी थी। मंगलवार को अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई।