सुल्तानपुर। लूट व हत्या से जुड़े 24 साल पुराने मामले में एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में पुलिस ने गैरहाजिर बलिया जिले के सीएमएस डॉ. एसके यादव की तैनाती और उन्हें मोबाइल पर केस की जानकारी देने की रिपोर्ट पेश की। इस पर संज्ञान लेते हुए जज राकेश यादव ने बृहस्पतिवार को साक्षी चिकित्सक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने साक्षी चिकित्सक पर जारी कराने व उन्हें 20 सितंबर को पेश कराने का निर्देश एसपी अमेठी को दिया है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में 24 जनवरी 2001 को अयोध्या जिले के कुमारगंज थाने के शिवनाथपुर के रहने वाले वादी राकेश कुमार शुक्ल ने अपने ड्राइवर इस्लाम और क्लीनर अशोक सिंह को गाड़ी बुकिंग के बहाने बुलाकर लूट, हत्या व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अयोध्या के भरत का पुरवा निवासी आरोपी अजय कुमार व बरहनापुर निवासी डॉ. वासदेव यादव के खिलाफ सुनवाई चल रही है।
जिला महिला चिकित्सालय में तैनात तत्कालीन चिकित्सक डॉ. एसके यादव ने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। डॉ. एसके यादव लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे हैं। पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में डॉ. एसके यादव की तैनाती बलिया जिले में होने की जानकारी मिली। कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई व एसपी अमेठी को पत्र जारी किया है।