सुल्तानपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज संतोष राय ने शुक्रवार को तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाने के लिए दो अगस्त की तिथि नियत की है। गैरहाजिर रहने पर एक आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के ग्राम पूरे जालिम मल्लाह मौजा मड़वा का है। गांव निवासी शमीम के पड़ोसी पीर मोहम्मद के पुत्र चांद अली, अशरफ अली, सलमान व उसके रिश्तेदार राजू ने उस पर 26 जून 2015 को यह कहते हुए लाठी, डंडे से हमला कर दिया था कि उसकी बकरी ने उनका चावल खा लिया है।
आरोपियों के हमले में आई चोटों से शमीम घायल हो गए थे। शमीम को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया, जहां दूसरे दिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी परवीन बानो की तहरीर पर आरोपियों चांद अली, अशरफ अली, उसके रिश्तेदार राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना में आरोपी सलमान को भी आरोपी बना दिया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अजीजुर्रहमान खां व अनिल दुबे ने घटना को साबित करने के लिए छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को जिला जज संतोष राय ने आरोपी सगे भाइयों चांद अली, अशरफ अली व सलमान और आरोपी राजू को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए दो अगस्त की तिथि नियत करते हुए आरोपियों अशरफ अली, सलमान व राजू को जेल भेजने का आदेश दिया है, जबकि गैर हाजिर रहने पर आरोपी चांद अली के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है।