सुल्तानपुर। दहेज हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ अजय कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को आरोपी पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को आठ-आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मामला मुंशीगंज थाने के ग्राम पूरे गौतम मौजा दुलापुरकलां गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी बिंदा के पुत्र रमेश कुमार की शादी जून 2009 में पीपरपुर थाने के गैरिकपुर गांव निवासी मनीलाल की पुत्री पूजा के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुरालीजन दहेज में बाइक व एक लाख रुपये नकदी की मांग को लेकर पूजा को प्रताड़ित करते थे। यह भी आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालीजनों ने 28 नवंबर 2011 को पूजा को मार डाला था। मृतका के भाई विनोद कुमार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पति रमेश कुमार, ससुर बिंदा, सास शिवकला और पीतांबर गांव निवासी जंगबहादुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपियों पति रमेश कुमार, ससुर बिंदा व सास शिवकला के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील रमेशचंद्र सिंह ने घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया। एडीजे चतुर्थ अजय कुमार त्रिपाठी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को आरोपियों पति रमेश कुमार, ससुर बिंदा व सास शिवकला को दहेज हत्या करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।