सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में बृहस्पतिवार को एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना से पांच हजार रुपये घायल को देने का आदेश दिया है।
जयसिंहपुर क्षेत्र के ग्राम ज्ञानपुर मौजा बिरैता पल्हीपुर निवासी अवनीश कुमार का चचेरा भाई संजय कुमार 23 अगस्त 2012 की रात करीब नौ बजे अपने घर की छत पर डीटीएच ठीक कर रहा था। छत से उतरने पर पड़ोसी सुरजीत से कहासुनी होने लगी। सुरजीत ने संजय कुमार पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस ने घायल के चचेरे भाई अवनीश कुमार की तहरीर पर आरोपी सुरजीत के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र ने छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को एडीजे तृतीय अभय श्रीवास्तव ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सुरजीत को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर आरोपी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जुर्माना से पांच हजार रुपये घायाल संजय कुमार को देने का आदेश दिया है।