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आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को पांच वर्ष की सजा

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सुलतानपुर। पत्नी को आत्महत्या के लिए उसकाने के आरोपी पति को एफटीसी कोर्ट के जज कल्पराज सिंह ने सोमवार को पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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लंभुआ थाने के जूड़ापुर गांव निवासी कमलेश की पत्नी प्रीति ने एक दिसंबर 2018 को ससुरालवालों की प्रताड़ना से परेशान होकर खुद को आग लगा ली थी। इलाज के दौरान लखनऊ के एक अस्पताल में उसकी 11 दिन बाद मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीपरपुर के छेवरहा निवासी गया प्रसाद की पुत्री प्रीती की शादी कमलेश से घटना के साढे़ चार साल पूर्व हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी पति कमलेश को दोषी मानकर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने आरोपी को 15 नवम्बर को सजा सुनाने की तिथि नियत की थी। कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी मृतका की सास निर्मला देवी व ससुर रामसुख गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। सोमवार को पुलिस ने आरोपी की जेल से लाकर अदालत में पेश किया, जहां सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति कमलेश को पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
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