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गैंगस्टर को चार वर्ष दो माह की सजा

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सुल्तानपुर। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार वर्ष दो माह की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला जगदीशपुर थाने से जुड़ा है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक वर्ष 2016 में अमेठी के जगदीशपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष राज कुमार यादव ने प्रतापगढ़ के कंधई क्षेत्र के देवनमऊ पिपरी निवासी अरविंद वर्मा व अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। आरोप है कि आपराधिक कार्यों से समाज में दहशत फैलाकर आरोपी अनुचित लाभ अर्जित करता है। मामले की सुनवाई स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट की अदालत में हुई। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अरविंद को दोषी मानते हुए चार वर्ष दो माह की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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