सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
गोसाईंगंज क्षेत्र के एक गांव की महिला 24 जनवरी 2019 को अपने मायके से वापस ससुराल जा रही थी। महिला के साथ एक किशोरी भी थी। रास्ते में नीलकंठ का पुरवा के पास आरोपी विजय कुमार ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने विजय कुमार निवासी ग्राम भरथीपुर थाना गोसाईंगंज के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह ने चार गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने शुक्रवार को आरोपी विजय कुमार को दुष्कर्म का प्रयास करने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंड़ित किया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को दो माह तक अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जुर्माना की 25 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।