सुल्तानपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है। गौरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ राजेश ने छह फरवरी 2014 को दुष्कर्म किया था। घटना के समय किशोरी खेत गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवकता राजेश दुबे ने घटना को साबित करने के लिए पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।