सुल्तानपुर। पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल के पति अजय जायसवाल समेत 34 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है।
शहर के एक मोहल्ले की एक महिला ने नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल के पति अजय जायसवाल व उनके अन्य साथियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। महिला का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष के पति अजय जायसवाल फेसबुक पर उसके खिलाफ अमर्यादित पोस्ट साझा करते हैं।
29 मई को अजय जायसवाल अपने छह अन्य साथियों के साथ महिला के आवास में घुसकर कर कहा कि नाले पर जो बेड़ा है, उसे हटा लीजिए।
इसके बाद 12 जून को दोबारा अजय जायसवाल अपने साथियों संतोष मिश्रा, निर्भय सिंह, सभासद सरदार आतमजीत सिंह, लखन, अनुज प्रताप सिंह, हिमांशु मिश्र, ठेकेदार अजय सिंह, पूर्व सभासद पवन सोनकर निवासी करौंदिया, सभासद संदीप गुप्ता निवासी अमहट चौराहा, सभासद मनीष जायसवाल निवासी शाहगंज और सभासद मंगरू प्रजापति निवासी गभड़िया व 15-20 अज्ञात लोगों के साथ पहुंचकर जेसीबी से महिला की पशुशाला तोड़ने लगे। विरोध करने पर महिला की नाबालिग पुत्री व नौकर को मारा-पीटा था।
पुलिस के मुकदमा नहीं दर्ज करने पर पीड़ित महिला ने कोर्ट की शरण ली थी। पिछले दिनों स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने सुनवाई करने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल के पति अजय जायसवाल और उनके समर्थकों के खिलाफ दो दिन के अंदर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
अधिवक्ता अभिषेक दुबे ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर में नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल के पति अजय जायसवाल समेत 14 नामजद व 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों पर केस दर्ज करके मामले की विवेचना शुरू कर दी है।