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दरोगा व दो सिपाहियों समेत छह आरोपियों के खिलाफ केस दायर

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सुल्तानपुर। अनुसूचित जाति के युवक का छप्पर गिराने और कोतवाली में ले जाकर पिटाई करने के मामले में पीड़ित ने सोमवार को कादीपुर कोतवाली के एक दरोगा व दो सिपाहियों समेत छह आरोपियों के खिलाफ केस दायर किया है। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट नवनीत गिरि ने पीड़ित युवक का केस सुनवाई के लिए मंजूूर कर उसका बयान दर्ज करने के लिए चार अगस्त की तारीख नियत की है। मामला कादीपुर कोतवाली के गौरा बीबीपुर गांव से जुड़ा है।
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गांव निवासी अनुसूचित जाति के संतोष कुमार (28) ने सोमवार को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट नवनीत गिरि की कोर्ट में अधिवक्ता संतोष मिश्र के माध्यम से कादीपुर कोतवाली में तैनात दरोगा हरभजन सिंह, सिपाही राज बहादुर पटेल व विजय कुमार पटेल व गांव के तीन अन्य लोगों के खिलाफ केस (परिवाद) दायर किया है। संतोष कुमार का कहना है कि पिछले 27 मई को उनका छप्पर रखने को लेकर पट्टीदार से विवाद हो गया था।
विपक्षियों ने संतोष को जाति सूचक गाली देते हुए छप्पर गिरा दिया था। मामले की जानकारी पाकर दरोगा हरभजन सिंह सिपाही राजबहादुर पटेल के साथ मौके पर पहुंचे और संतोष कुमार को कोतवाली ले गए थे। आरोप है कि कोतवाली में दरोगा हरभजन सिंह, सिपाही राजबहादुर पटेल व विजय कुमार पटेल ने संतोष की लात-घूसों व डंडे से पिटाई करने के बाद शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया था।
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