फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sultanpur News: भाजपा नेता की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, जेल

Thu, 31 Oct 2024 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। जानलेवा हमले के मामले में आरोपी भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अवधेश पांडेय ने बुधवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया। जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने भाजपा नेता की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

आरोपी की नियमित जमानत अर्जी पर सात नवंबर को सुनवाई होगी। आरोपी अवधेश पांडेय के खिलाफ गोसाईंगंज थाने के पांडेयपुर सुरौली गांव निवासी देव नरायण पांडेय ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने आरोपी अवधेश पांडेय को विचारण के लिए तलब किया था। देव नरायन पांडेय का आरोप है कि वर्ष 2019 में विवादित जमीन को लेकर उनके पुत्र विक्की उर्फ श्रीकांत पर आरोपी अवधेश पांडेय ने जानलेवा हमला किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें