सुल्तानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव, सदस्य मृदुला राय व रमेशचंद्र यादव ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विद्युत निगम को बड़ा झटका दिया है। बृहस्पतिवार को आए आदेश में स्थायी लोक अदालत ने परिवादी के खिलाफ विद्युत विभाग से जारी 2,16,241 रुपये के बिल व 1,38,932 रुपये की जारी आरसी नोटिस को शून्य करार दिया है।
कोतवाली कादीपुर के लेडुआ-तवक्कलपुर नगरा निवासी परिवादी विशाल श्रीवास्तव ने स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया। उनके आरोप के मुताबिक वह अपने पिता के साथ गांव में रहते हैं। निगम ने गलत तरीके से हॉस्पिटल संचालन करने व विद्युत चोरी का आरोप लगाते हुए 28 जुलाई 2022 को बिजली थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। गलत तरीके से बिल की बकायेदारी व अन्य चार्ज लगाते हुए आरसी जारी की। परिवादी के मुताबिक उन्होंने विभागीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। परिवादी ने स्थायी लोक अदालत की शरण ली।
स्थायी लोक अदालत ने जिलाधिकारी को आरसी वापस लेने के संबंध में आदेश जारी किया है।