सुल्तानपुर। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। जिला जज संतोष राय ने शुक्रवार को आरोपी के अपराध को गंभीर मानते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला गोसाईगंज थाने से जुड़ा है।
थाना क्षेत्र के ढेका पखनपुर गांव निवासी अंकित श्रीवास्तव ने अयोध्या जिले की एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। आरोप है कि 21 अक्तूबर 2018 को युवती को आरोपी समेत अन्य परिवारीजनों ने धमकाते हुए सुल्तानपुर शहर लाकर छोड़ दिया था।
पुलिस ने गोसाईगंज थाने में 31 अक्तूबर 2018 को मामले में आरोपी अंकित श्रीवास्तव व उसके एक रिश्तेदार के खिलाफ दुष्कर्म करने व धमकाने के अभियोग में मुकदमा दर्ज किया था। शुक्रवार को जिला जज संतोष राय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी अंकित श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)