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Sultanpur News: गवाही नहीं देने पर दरोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

Thu, 03 Jul 2025 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। एडीजे प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को एलआईसी की कादीपुर शाखा में डकैती के केस में गैर हाजिर चल रहे साक्षी दरोगा पंकज कुमार की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि नियत की है। इस मामले में कोर्ट ने गवाही दर्ज होने तक दरोगा पंकज कुमार का वेतन रोकने का आदेश पहले ही एसपी गोंडा को जारी किया है। इसके बावजूद दरोगा संतोष कुमार गवाही देने नहीं पहुंचे।
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मालूम हो कि कादीपुर स्थित एलआईसी शाखा के तत्कालीन प्रबंधक ईश्वर देव सिंह ने एक सितंबर 2008 की दोपहर करीब 13.50 लाख रुपये की डकैती का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में साक्षी दरोगा पंकज कुमार इन दिनों गोंडा में तैनात हैं। गवाही देने के लिए कई पेशियों से उन्हें तलब किया जा रहा है, मगर वह अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे।
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