सुल्तानपुर। शटडाउन लेने के लिए अब लाइनमैन को अपने वरिष्ठ अधिकारियों की लिखित अनुमति लेनी होगी। इसके लिए अधीक्षण अभियंता ने सभी मातहतों को निर्देश जारी किया है। इससे अनावश्यक कटौती पर लगाम लगेगी।
जिले में 44 उपकेंद्र संचालित हैं। लाइनमैन मामूली फॉल्ट की स्थिति में भी शटडाउन लेकर घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित कर देते थे, जिससे उपभोक्ता परेशान होते हैं। अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि शटडाउन की अनुमति को शटडाउन एवं वर्क परमिट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। आपात स्थितियों जैसे तार टूटकर गिरने, आग लगने व अन्य गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति में लाइनमैन टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से तत्काल शटडाउन ले सकेंगे, लेकिन इसकी सूचना तुरंत अवर अभियंता (जेई) को देना अनिवार्य होगा।
अवैध कनेक्शन काटने के लिए भी बार-बार शटडाउन लेने की अनुमति नहीं होगी। एक ही बार में सीमित समय में सभी कनेक्शन विच्छेदन का कार्य पूरा करना होगा। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता वीके जैन ने बताया कि इस संबंध में सभी उपकेंद्रों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरे प्रकरण पर उच्चाधिकारियों की सीधी निगरानी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।