फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति की अपील खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने के सहजीपुर गांव निवासी मो. इलियास की पत्नी अफसाना खातून ने तीन जुलाई 2008 को संग्रामपुर थाने में पति समेत अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था।
विज्ञापन

अफसाना का कहना है कि उसकी शादी 21 नवंबर 2004 को मो. इलियास के साथ हुई थी। दहेज में पांच लाख की नकदी व कार के लिए प्रताड़ित कर ससुरालीजनों ने 25 मई 2008 को उसको मारपीट कर घर से भगा दिया था।
अधिवक्ता मो. अनवर ने बताया कि 25 जुलाई 2013 को तत्कालीन एसीजेएम तृतीय अमृता शुक्ला ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए एक वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ मो. इलियास ने जिला जज की कोर्ट में अपील दायर कर इसे चुनौती थी।
विज्ञापन

एडीजे पंचम अभय श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मो. इलियास की अपील खारिज कर दी। एडीजे ने आरोपी पति के खिलाफ सजायाफ्ता वारंट बनाने के लिए फाइल एसीजेएम तृतीय कोर्ट में भेजने का आदेश दिया है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें