सुल्तानपुर। फायरिंग कर हुए जानलेवा हमले सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में आरोपी विकास सिंह व मोहन निषाद की अग्रिम जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में शुक्रवार को बहस हुई। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मोतिगरपुर थाने के नानेमऊ गांव निवासी सोनू मिश्र ने गत 12 मार्च की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक दोस्तपुर थाने के पहाड़पुर रायपट्टी निवासी आरोपी राज मंगल सिंह, कटघरा चिरानी के आरोपी विकास सिंह व दीपक सिंह, कादीपुर कोतवाली के मुड़िला निवासी आरोपी मोहन निषाद कार व मोटर साइकिल से आए और ललकारते हुए फायरिंग कर जानलेवा हमला किया। मामले में आरोपी विकास सिंह व मोहन निषाद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण ली थी।-संवाद