सुल्तानपुर। थाना क्षेत्र बल्दीराय के डीह गांव निवासी राजकुमार ने वर्ष 2014 में पड़ोस के एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी राजकुमार के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था।
बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश पीके जयंत ने अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दानबहादुर वर्मा व बचाव पक्ष की बहस सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी राजकुमार को दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को सात वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। (संवाद)