सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश पूनम सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। आरोपी को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने सह आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने से जुड़ा है।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का 30 जनवरी 2011 को आरोपियों ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। किशोरी की मां की अर्जी पर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था।
कोर्ट के आदेश पर जगदीशपुर थाने के ग्राम कुट्टी मौजा मटियारी कलां निवासी राजकरन मल्लाह व इसी थाने के मोझा गांव निवासी शिव कुमार यादव और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दो सितंबर 2011 को अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश पूनम सिंह ने आरोपी राजकरन मल्लाह को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। आरोपी को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने सह आरोपी शिव कुमार यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।