सुल्तानपुर। पुलिस कांस्टेबल पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से 30 लाख रुपये धोखाधड़ी के आरोपी अशोक मिश्र ने सोमवार को एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत में आत्मसमर्पण किया। उसने जमानत अर्जी भी पेश की। मजिस्ट्रेट कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर जिला जज की अदालत में अर्जी पेश करते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की। प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश पांडेय ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
कोर्ट ने अभियोजन प्रपत्र व आरोपी का आपराधिक इतिहास तलब करते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की है। अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के पूरे पंडित का पुरवा मजरे महमदपुर के रहने वाले आरोपी अशोक मिश्र के खिलाफ वादी ने अमेठी कोतवाली में गत 28 जुलाई को गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रतापगढ़ जिले के महमदपुर निवासी वादी रंजीत यादव के आरोप के मुताबिक आरोपी अशोक मिश्र ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर भर्ती कराने के नाम पर कई कूटरचित कागजात उपलब्ध कराए। आरोपी ने वादी एवं उसके अलावा बेरोजगार युवक अमित सरोज, अमर बहादुर सरोज, राज सरोज व अभिषेक सिंह से कुल 30 लाख रुपये ले लिए। पैसे वापस मांगने पर धमकी भी दिया था।