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Sultanpur News: अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

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सुल्तानपुर। डिग्री कॉलेज गई युवती के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म आरोप से जुड़े मामले में आरोपी संतोष सिंह की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को एफटीसी कोर्ट में बहस चली। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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कोतवाली देहात के एक गांव के रहने वाले वादी मुकदमा ने आठ जनवरी 2020 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक वह अपनी पुत्री को प्रैक्टिकल परीक्षा दिलाने के लिए स्थानीय क्षेत्र स्थित एक विद्यालय छोड़कर चले आए थे। उनकी पुत्री शाम तक घर वापस नही लौटी। वादी ने स्थानीय थाने के एक गांव निवासी संतोष सिंह व सौरभ यादव पर बेटी के अपहरण समेत अन्य आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस की जांच के दौरान बरामद हुई पीड़िता ने दोनों नामजद आरोपियों के अलावा स्थानीय थाने के एक गांव के आरोपी संदीप सिंह व राकेश सिंह की भी अपहरण के आरोप में संलिप्तता बताई थी। आरोपी राकेश सिंह व संदीप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पूर्व में खारिज हो चुकी है।
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