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Sonebhadra News: आपका कृत्य समाज को कर रहा खोखला

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गांजा तस्करी के मामले में उड़ीसा निवासी आरोपी को कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार कर दिया है। उसके कृत्य को समाज के लिए घातक बताया गया है। जो समाज को अंदर से खोखला कर रहा है।
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पिछले साल 23 मार्च को राॅबर्ट्सगंज कोतवाल और एसओजी टीम ने एक पिकअप से 338 किलो गांजा बरामद किया था। जिसे तस्कर ओडिशा से छत्तीसगढ़ होते हुए वाराणसी ले जा रहे थे। चालक पुप्पुन हरिजन व उसके अन्य साथी गिरफ्तार किए गए थे।
जिसमें पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट प्रेषित किया है। आरोपी इन दिनों जिला जेल में बंद है। जिसने जमानत के लिए गुहार लगाया था।
जमानत प्रार्थना पत्र पर (प्रभारी) विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं का पक्ष सुना। पुलिस ने जमानत का घोर विरोध किया। जहां आरोपी के पलायित होने की संभावना जताई। न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के कृत्य से समाज का युवा वर्ग निरंतर नशे का शिकार हो रहा है और इस प्रकार के अपराध से आरोपी पूरे समाज को खोखला कर रहा है।
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एक अन्य मामले में 65 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार चंदौली के नौगढ़ थाना के बोझ गांव निवासी अजय मौर्य की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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