विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दस दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी थाने के इंस्पेक्टर प्रभात सिंह 14 नवंबर 2007 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। इस दौरान उन्हें महुअरिया खुर्द गांव निवासी गुड्डू उर्फ अशर्फी के गैंग की जानकारी मिली। गिरोह बनाकर गुड्डू धनार्जन के मकसद से गैर कानूनी कार्य करता था। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गुड्डू के विरोध में गैंग चार्ट दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन के बाद दोषसिद्ध पाकर गुड्डू उर्फ अशर्फी को दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय कुमार शुक्ला ने बहस की।