सोनभद्र। पुलिस महानिदेशक की पहल पर जिले में आपराधिक मामलों में पुलिस की पैरवी रंग ला रही है। कोर्ट ने नशीले पदार्थ की तस्करी के अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई है।
पहला मामला ओबरा थाने का है। एनडीपीएस एक्ट के मामले में अपर सिविल जज एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट ने ओबरा स्थित शारदा मंदिर के पास रहने वाले संदीप गोंड को गोंड को 15 माह की कैद और 3000 के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सदर कोतवाली में वर्ष 2012 में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मामले में धर्मशाला चौराहा निवासी नीतेश केशरी को एक साल के सश्रम कारावास और 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।