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चुनावी खर्च का व्योरा न देने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि होगी जब्त

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सोनभद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह के निर्देश के बावजूद पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने वालों ने खर्च का ब्योरा नहीं दिया है। एडीएम योगेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि तीन अगस्त तक जमानत राशि वापस लेने के लिए आवेदन न करने वालों की जमानत राशि जब्त की जाएगी। इसके लिए निर्वाचन विभाग को निर्देश दे दिया गया है।
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28 अप्रैल को 629 ग्रमा पंचायतों में चुनाव हुआ था। पांच ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान पद को छोड़कर सभी में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान हुआ था। दो मई को वोटों की गिनती शुरू हुई थी। शेष पांच ग्राम पंचायतों में नौ मई को ग्राम प्रधान पद का चुनाव हुआ थ। जिले में 629 ग्राम प्रधान के लिए 6324 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाए थे। वहीं 781 क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 4972, 33 जिला पंचायत सदस्य के लिए 720 और 7767 ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 11366 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। आयोग की तरफ से सभी पदों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय की गई थी। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों को 75-75 हजार, जिला पंचायत सदस्य पद केे उम्मीदवार को डेढ़ लाख और ग्राम पंचायत सदस्य को 10 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति थी। चुनाव परिणाम घोषणा के तीन माह के भीतर जो उम्मीदवार चुनावी खर्च का ब्योरा देंगे, उनकी जमानत राशि वापस की जाएगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल का कहना है कि जमानत धनराशि लेने के लिए प्रत्याशियों को तीन अगस्त तक पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक एक भी उम्मीदवार ने जमानत राशि लेने के लिए आवेदन नहीं किया। कहा कि निर्धारित समय सीमा तक आवेदन करने वालों की जमानत राशि जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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