घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट के आठ साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-3 निहारिका चौहान की अदालत ने दो दोषियों को दो-दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित रहेगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर मारपीट का आरोप लगाया था। आरोप था कि आठ जुलाई 2013 की सुबह घोरावल के नेवारी गांव निवासी रामा व जितेंद्र उसके घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। आरोपियों ने छेड़खानी भी की। थाने में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामा व जितेंद्र को दो-दो वर्ष की कैद की सजा दी। साथ ही दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।